Uttarakhand

अब शादी में गैस सिलेंडर लेना आसान नहीं! बिना आवेदन नहीं मिलेगा सिलेंडर

  • देहरादून में शादी-विवाह के लिए गैस सिलेंडर लेने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब समारोह के लिए बिना आवेदन गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा और अधिकतम दो व्यावसायिक (कमर्शियल) गैस सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। आवेदकों को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र, शादी का कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा। इसके साथ ही शादी से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है, जिसे जिला पूर्ति कार्यालय या संबंधित तहसील में जमा किया जा सकता है।
  • प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन मिलने के बाद गैस एजेंसी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं। ये सिलेंडर अस्थायी उपयोग के लिए होंगे और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इन्हें वापस करना अनिवार्य होगा।
  • अब तक इस नई व्यवस्था के तहत जिले में करीब 75 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वहीं, छोटे दुकानदारों और जरूरतमंद लोगों को ध्यान में रखते हुए 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि किसी को भी असुविधा न हो।
  • यह कदम संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता और समान वितरण के अधिकार को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि जरूरतमंद लोगों को समय पर सुविधा मिले और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

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