Uttarakhand

नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मोहम्मद दीपक को नहीं मिली राहत, जांच जारी

  • नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार से जुड़े एक चर्चित मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता मोहम्मद दीपक (दीपक कुमार) को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा और मामले की निष्पक्ष जांच में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
  • न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय न रहें, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो
  • सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की, जबकि घटना में शामिल लोगों के नाम भी दिए गए थे। वहीं, राज्य पक्ष ने दलील दी कि घटना के दौरान याचिकाकर्ता की मौजूदगी के साथ उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे भीड़ के साथ धक्का-मुक्की करते दिखाई दे रहे हैं।
  • पुलिस के अनुसार, इस मामले में अब तक 22 लोगों की पहचान की जा चुकी है और कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच जारी है।
  • वायरल वीडियो के बाद यह मामला चर्चा में आया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अपनी पहचान को लेकर बयान दिया था। इसके बाद उन्हें कुछ लोगों का समर्थन भी मिला। हालांकि, बाद में दुर्व्यवहार, धमकी और अन्य आरोपों में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
  • याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुकदमा निरस्त करने, परिवार की सुरक्षा और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इन मांगों पर राहत देने से इनकार कर दिया है।

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