नए GST रेट्स लागू, लेकिन दुकानदार दे रहे पुराने रेट? तुरंत अपनाएं ये उपाय
GST रेट कट: अगर दुकानदार नहीं दे रहे लाभ तो तुरंत करें ये काम
- सोमवार, 23 सितंबर से नए GST रेट्स लागू हो चुके हैं। खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान की कीमतें अब सस्ती हो गई हैं। तेल, नमक, साबुन, दूध, बिस्किट और अन्य आवश्यक वस्तुएं, जिनका इस्तेमाल आम आदमी रोज करता है, अब कम रेट पर उपलब्ध हैं।
- हालांकि, कुछ दुकानदार अब भी पुराने रेट पर सामान बेच रहे हैं और ग्राहकों को इसका लाभ नहीं दे रहे। अगर आपको भी GST रेट कट का फायदा नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- इससे आम जनता को सीधे फायदा मिलेगा और दुकानदार नियम का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
दुकानदार दे रहे पुराने रेट? GST रेट कट का फायदा पाने के लिए तुरंत करें ये कदम
सोमवार से लागू GST Rate Cut का लाभ आम उपभोक्ताओं तक सही ढंग से पहुँचाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के INGRAM पोर्टल पर विशेष श्रेणी बनाई है। उपभोक्ता अब संशोधित GST दरों से संबंधित शिकायतें आसानी से दर्ज कर सकते हैं और उनके निवारण की प्रक्रिया तेज़ होगी।
इसके अलावा, कोई भी समस्या होने पर टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या WhatsApp नंबर 88000 01915 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी है:
“GST बचत उत्सव! उपभोक्ता सचेत रहें! अगर New Gen GST reforms का लाभ नहीं मिल रहा है, तो तुरंत 1915 पर कॉल करें या WhatsApp 88000 01915 पर शिकायत दर्ज कराएं और अपनी बचत सुनिश्चित करें!”
- अगर दुकानदार आपको GST रेट कट का लाभ नहीं दे रहे, तो तुरंत 1915 पर कॉल करें और फिर WhatsApp 88000 01915 पर शिकायत दर्ज कराएं। आपकी शिकायत पर सरकार कार्रवाई करेगी और आपको GST रेट कट का पूरा फायदा मिलेगा।
- उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बताया कि हेल्पलाइन समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों, CBIC और अन्य अधिकारियों के साथ शिकायतों से प्राप्त डेटा और जानकारी साझा करेगी। विभाग ने कहा:
- “यह पहल GST अनुपालन को और मजबूत करेगी और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाकर निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करेगी। इससे सहभागी शासन को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे।”
