National

पूर्व डीजीपी थाचंकरी को केरल हाई कोर्ट में नहीं मिली अंतरिम राहत, अवैध संपत्ति का मामला हुआ दर्ज

  • केरल हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी टोमिन जे.थाचंकरी को अवैध संपत्ति के मामले में मिली जेल की सजा पर तुरंत रोक लगाने से साफ़ इनकार कर दिया है। सजा को रोकने के लिए कोई भी आदेश देने से इन्कार कर दिया, जबकि राज्य को उनकी अपील का विरोध करने के लिए अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।
  • जस्टिस ए.बदरुद्दीन ने अभियोजन पक्ष को आपत्तियां दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है और इस मामले की सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की गई है।

पूरा मामला क्या है?

यह  आदेश थाचंकरी की उस अपील पर आया जिसमें उन्होंने पिछले गुरुवार को एक सतर्कता अदालत द्वारा बिना हिसाब किताब की संपत्ति रखने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई और चार साल की इस सजा के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।

अदालत ने जुर्माना भी लगाया

  • सतर्कता अदालत ने उन पर 30.84 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अपनी याचिका में थाचंकरी ने कहा कि सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में प्रारंभ में 1 जनवरी, 2003 से 1 मार्च, 2005 के बीच कथित रूप से अर्जित संपत्तियों को शामिल किया गया था, जिसे बाद में 4 जुलाई, 2007 तक काफी बढ़ा दिया गया। इस दिन कई जगहों पर छापेमारी की गई औरअहम दस्तावेज जब्त किए गए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *