22 सितंबर से सस्ता होगा LPG सिलेंडर, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
करोड़ों भारतीयों की रसोई आज भी एलपीजी सिलेंडर पर ही निर्भर है, जिस पर जीएसटी भी वसूला जाता है। 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू होने जा रही हैं, ऐसे में सबके मन में यही सवाल है—क्या एलपीजी पर टैक्स घटेगा या बढ़ेगा? जवाब है–नहीं। एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी बिल्कुल वही रहेगा, जैसा अब तक था।
जानिए, क्यों घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर लगती हैं अलग GST दरें
एलपीजी सिलेंडर भारतीय घरों, रेस्टोरेंट, होटलों और उद्योगों के लिए ऊर्जा का अहम जरिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों पर अलग-अलग जीएसटी दरें लागू होती हैं? यानी चाहे आप घर की रसोई में खाना पका रहे हों या कोई फूड बिज़नेस चला रहे हों, एलपीजी पर जीएसटी की सही जानकारी आपके बजट और टैक्स प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है।
घरेलू LPG सिलेंडर पर GST:
3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में यह साफ कर दिया गया कि घरेलू LPG सिलेंडर पर जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। 22 सितंबर से भी घरेलू एलपीजी (सब्सिडी व गैर-सब्सिडी दोनों) पर सिर्फ 5% GST ही लागू रहेगा।
| LPG प्रकार | नई GST दर |
|---|---|
| घरेलू LPG (सब्सिडी वाला) | 5% |
| घरेलू LPG (गैर-सब्सिडी वाला) | 5% |
कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर GST:
| कॉमर्शियल उपयोग | नई GST दर |
|---|---|
| होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट | 18% |
| फूड ट्रक और मेस किचन | 18% |
| इंडस्ट्रियल हीटिंग | 18% |
