GST Rate Cut के बावजूद महंगाई बरकरार! अब कंपनियों पर टूटेगा सरकार का डंडा
- 22 सितंबर से लागू हुई नई GST दरों का उद्देश्य आम जनता को सस्ते दामों पर सामान मुहैया कराना था, लेकिन अब तक इसका असर ग्राहकों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा है। कुछ कंपनियां अभी भी GST Rate Cut का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दे रही हैं।
- इस सिलसिले में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline – NCH) के पास 3,000 से अधिक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। इन शिकायतों में उपभोक्ताओं ने कहा कि GST रेट कट का लाभ उन्हें सीधे नहीं मिल रहा। NCH अब इन मामलों की जानकारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को फॉरवर्ड कर रही है ताकि कार्रवाई की जा सके।
GST 2.0: क्या बदला और कैसे मिलेगा फायदा?
- 3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में बड़े बदलाव की घोषणा की गई, जिसे GST 2.0 कहा गया। इसमें कई वस्तुओं को 5% और 18% के स्लैब में रखा गया, जबकि सिनेमा और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए अलग से 40% स्लैब बनाया गया।
- इस बदलाव के बाद अधिकांश चीजें सस्ती हो गई हैं। घरों में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुएं GST फ्री हैं, कुछ पर केवल 5% GST, और बाकी पर 18% GST लागू है।
- हालांकि, कंपनियों द्वारा इस रियायत को ग्राहकों तक सही तरीके से नहीं पहुंचाने के कारण अभी भी उपभोक्ताओं को सीधे लाभ नहीं मिल रहा है।
तीसरी आंख कर रही है निगरानी: नई GST दरों पर सरकार की सख्त नजर
22 सितंबर से लागू हुई नई GST दरों का मकसद था कि उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिले। कई कंपनियों ने इस बदलाव के तुरंत बाद अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी। हालांकि, कुछ कंपनियों ने अभी तक नई दरों को लागू नहीं किया है और न ही अपने उत्पादों के दाम घटाए हैं। इसी कारण से उपभोक्ताओं की ओर से शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं।
भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय ऐसी कंपनियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने निगरानी तंत्र को और मजबूत कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनियां ग्राहकों को ठगी न करें और उन्हें GST Rate Cut का लाभ सही तरीके से मिले।
अगर दुकानदार GST रेट का फायदा नहीं दे रहा तो क्या करें?
अगर आप किसी दुकान पर सामान खरीदते समय नई GST दर का लाभ नहीं पा रहे हैं, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
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टोल-फ्री नंबर: 1800-11-4000 या 1915
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वेबसाइट: https://consumerhelpline.gov.in
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SMS/WhatsApp: 88000 01915
इस तरीके से आप तुरंत शिकायत दर्ज कराकर उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि कंपनियां नई GST दर का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएं।
