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“सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा! एयर इंडिया प्लेन क्रैश जांच रिपोर्ट पर केंद्र को भेजा नोटिस”

“एयर इंडिया प्लेन क्रैश: SC ने केंद्र को भेजा नोटिस, जांच रिपोर्ट पर जताई नाराजगी”

  • 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में यात्रियों से भरा एयर इंडिया का प्लेन अचानक क्रैश हो गया था। इस भयानक हादसे में 270 लोगों की जान चली गई, लेकिन अब तक दुर्घटना की असली वजह सामने नहीं आ सकी है। जांच अभी जारी है, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है
  • अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्लेन क्रैश की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्व सिंह की बेंच ने मामले की समीक्षा की।
  • सुप्रीम कोर्ट ने AAIB की प्राथमिक जांच रिपोर्ट को ‘गैरजिम्मेदाराना’ करार दिया। इस रिपोर्ट में क्रैश की वजह साफ नहीं बताई गई थी, बल्कि पायलट की चूक का अंदेशा जताया गया था। कोर्ट ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अपनी नाराजगी भी जाहिर की।
  • सुप्रीम कोर्ट का यह कदम केंद्र सरकार के लिए चेतावनी की तरह माना जा रहा है कि इस गंभीर हादसे की जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो।

“AAIB रिपोर्ट पर SC ने जताई नाराजगी, एयर इंडिया क्रैश जांच पर उठे सवाल”

  • लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। याचिका में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
  • AAIB ने अपनी रिपोर्ट में ‘फ्यूल कटऑफ’ को प्लेन क्रैश की संभावित वजह बताया था। याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा:
  • “एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर 171 की कमान अनुभवी पायलट्स के हाथ में थी। हादसे को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक केवल प्राथमिक रिपोर्ट ही जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भी क्रैश की वजह स्पष्ट नहीं बताई गई है। इससे साफ है कि बोइंग में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की जान खतरे में है।”

  • सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और AAIB रिपोर्ट पर उठाए गए सवाल यह दर्शाते हैं कि इस गंभीर हादसे की पूरी, पारदर्शी और जिम्मेदाराना जांच होना अभी भी अनिवार्य है।

एयर इंडिया क्रैश जांच: SC ने DGCA टीम पर उठाए सवाल, गोपनीयता बरकरार रखने का आदेश

प्रशांत भूषण के अनुसार, एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच कर रही 5 सदस्यीय टीम में 3 सदस्य DGCA के हैं, जिससे सवाल उठते हैं कि अगर DGCA जिम्मेदार हो सकती है तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं

AAIB रिपोर्ट पर बात करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा:

  • “हिस्सों में जानकारी साझा करने की बजाय, जब तक जांच पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए।”
  • सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यह सुनिश्चित करता है कि जांच पारदर्शी और जिम्मेदाराना तरीके से पूरी हो, और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए गोपनीयता बनी रहे

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