Rajpal Yadav केस पर बड़ा सवाल: 9 करोड़ माफ होंगे या चुकाना होगा दोगुना?
- बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन Rajpal Yadav इन दिनों कर्ज और चेक बाउंस मामले को लेकर चर्चा में हैं। लंबे समय से चल रहे इस केस में उन्होंने हाल ही में सरेंडर कर तिहाड़ जेल में सजा काटनी शुरू की है। ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि क्या सजा पूरी होने के बाद उनका 9 करोड़ रुपये का कर्ज माफ हो जाएगा, या फिर उन्हें यह रकम चुकानी ही पड़ेगी।
- दरअसल, साल 2010 में राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। यह फिल्म थी Ata Pata Laapata, जो बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो सकी। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और वह समय पर लोन नहीं चुका पाए।
- कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने कई चेक जारी किए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। साल 2018 में चेक बाउंस कानून (धारा 138) के तहत उन्हें और उनकी पत्नी को दोषी ठहराया गया था और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
- समय के साथ ब्याज और कानूनी खर्च जुड़ने से यह कर्ज 2024 तक बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये हो गया। कोर्ट ने कई बार समझौते का मौका दिया, लेकिन तय समय पर भुगतान नहीं हो सका। इसके बाद कोर्ट के सख्त रुख के चलते फरवरी 2026 में राजपाल यादव ने जेल में सरेंडर किया।
- अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सजा पूरी होने के बाद उनका कर्ज खत्म हो जाएगा। इसका सीधा जवाब है — नहीं। कानून के अनुसार, चेक बाउंस मामलों में दो तरह की जिम्मेदारी होती है — क्रिमिनल सजा (जेल और जुर्माना) और सिविल देनदारी (मूल रकम, ब्याज और हर्जाना)। इसका मतलब यह है कि सजा काटने के बाद भी राजपाल यादव को पूरा बकाया कर्ज चुकाना होगा, या फिर लेनदार से समझौता करना पड़ेगा।
- कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर वह बकाया रकम चुका देते हैं या सेटलमेंट कर लेते हैं, तो उनकी सजा में राहत या निलंबन भी मिल सकता है। फिलहाल राजपाल यादव अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि वह जल्द ही इस संकट से बाहर निकलकर फिर से मजबूत वापसी करेंगे।
