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22 Sep से पहले बनीं दवाइयों का मूल्य होगा कम , MRP घटेगी; सरकार ने दिया करारा जवाब

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने दवा और चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनियों को खास निर्देश दिए हैं। एनपीपीए ने कंपनियों से 22 सितंबर से नया जीएसटी लागू होने के साथ ही उपभोक्ताओं तक सभी लाभ पहुंचाने के लिए कहा है। प्राधिकरण ने एक आदेश में कहा, ”जीएसटी दरों में कटौती का लाभ 22 सितंबर, 2025 से उपभोक्ताओं और मरीजों को दिया जाएगा। दवाएं बेचने वाले सभी निर्माता और मार्केटिंग कंपनियां 22 सितंबर से दवाओं (चिकित्सा उपकरणों सहित) के कीमत में संशोधन करेंगी।”

कंपनियों को जारी करनी होगी नई मूल्य सूची
एनपीपीए ने कहा कि निर्माता और मार्केटिंग कंपनियां डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को नई जीएसटी दरों और नई कीमतों को दर्शाते हुए एक नई मूल्य सूची या पूरक मूल्य सूची जारी करेंगी। इसमें कहा गया है कि निर्माता और मार्केटिंग कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित विभिन्न संचार माध्यमों से जीएसटी दरों में कमी के बारे में जागरूक करने के लिए तत्काल उपाय करेंगी।

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