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घरेलु सामानों व बच्चों के ट्यूशन से महंगी दवाओं पर 22 सितंबर से 15 तरह के इन सामानों पर नहीं लगेगा GST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को GST में बड़े बदलावों की घोषणा करी थी। GST 2.0 में दो स्लैब की सरल संरचना अपनाई जाएगी। New GST Rate के तहत, विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 40% का हाई टैक्स स्लैब लागू किया गया है। बहुत सी चीजें सस्ती हो रही हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं महंगी भी हो रही है। हम आपको उन महंगी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो 22 सितंबर से महंगी हो रही है।

भारत की जीएसटी व्यवस्था एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। New GST Reforms से अब सभी वस्तुएं सिर्फ 5%, 18% और 40% के स्लैब में आएंगी। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। इनमें अधिकांश रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। कुछ ऐसे उत्पाद जिनका लोग नियमित रूप से उपयोग करते हैं, उनकी कीमतों में वृद्धि होगी।

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