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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म बदलने के बाद नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, कानूनी दायरे पर स्पष्ट हुई स्थिति।

  • देश की सर्वोच्च अदालत ने एक महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया है कि हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म (इस्लाम) को अपनाने वाले व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने पर उसका सामाजिक पिछड़ापन हिंदू सामाजिक व्यवस्था से गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

मद्रास हाईकोर्ट का फैसला रहा बरकरार

  • जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रचूड़ की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस्लाम अपनाने वाला कोई भी व्यक्ति केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर ‘पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम)’ श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है। इससे पहले 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

तमिलनाडु सरकार का क्या था तर्क?

  • सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि उच्च न्यायालय का यह फैसला कई अहम सवाल खड़े करता है, जो एक विशेषज्ञ वैधानिक आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई कार्यकारी नीति में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से जुड़े हैं। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों के बीच कानूनी और सामाजिक पहलुओं को आधार बनाते हुए स्थिति को स्पष्ट किया।

कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां और कानूनी बिंदु

  • सामाजिक स्थिति नहीं बदलती: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से जुड़े होने के आधार पर दूसरे धर्म में जाने के बाद आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म परिवर्तन मात्र से किसी की मूल सामाजिक स्थिति और व्यवस्था स्वतः नहीं बदलती।

  • आरक्षण के दायरे पर स्पष्टता: अदालत के इस फैसले से यह कानूनी स्थिति और अधिक मजबूत हो गई है कि आरक्षण का लाभ केवल उन सामाजिक व्यवस्थाओं और प्रावधानों के तहत ही मिल सकता है जिनके लिए वे मूल रूप से निर्धारित किए गए हैं।

इस फैसले को कानूनी जानकारों द्वारा आरक्षण के दायरे और उसकी पात्रता को लेकर एक बड़ा और स्पष्ट कदम माना जा रहा है।

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